जनपद बांदा/थाना नरैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड

District Banda/Police Station Naraini (As a result of effective advocacy, the Hon'ble Court sentenced the accused to life imprisonment with hard labour and fined Rs. 20,000)
 
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ (आर एल पाण्डेय)। जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना नरैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त देशराज को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद सहारनपुर/थाना जनकपुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना जनकपुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मांगेराम को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 जनपद सहारनपुर/थाना ननौता (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 12-12 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना ननौता पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304 बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1 विवेक कुमार 2-उदेश कुमार को आजीवन कारावास व 12-12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
 जनपद कुशीनगर/थाना तुर्कपट्टी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना तुर्कपट्टी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/376/457/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आजाद अंसारी को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद बलिया/थाना बांसडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 बी/ 498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पिन्टू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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