जनपद ललितपुर/थाना कोतवाली ललितपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

District Lalitpur / Police Station Kotwali Lalitpur (As a result of effective advocacy, Honorable Court sentenced 03 accused to life imprisonment and a fine of Rs 25,000 each)
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ ( आर एल पाण्डेय)। जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद ललितपुर द्वारा थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1-दिलीप 2 मेघराज 3-पीयूष को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद बुलन्दशहर / थाना पहासू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 40

हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना पहासू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 क, ख/302/201/364 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सौरभ को आजीवन कारावास व 01 लाख 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  जनपद महराजगंज/ थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मोहन को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद जालौन/थाना डकोर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना डकोर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिश्चन्द्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 20/07-07 वर्ष के सश्रम/कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त प्रदीप को धारा 363/366/376 भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 45 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2- विनीत 3-संदीप को धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।जनपद अलीगढ़ / थाना दादों (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना दादों पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को 10 वर्ष के कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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