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गोधरा कांड में तीन दोषियों को तीन साल के लिए अभिरक्षा गृह में रखने की सजा

Three convicts in Godhra incident sentenced to three years in detention
 
Three convicts in Godhra incident sentenced to three years in detention
गोधरा, : गोधरा ट्रेन अग्निकांड के 23 साल से अधिक समय बाद गुजरात के पंचमहल जिले में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने मंगलवार को मामले में दोषी पाए गए तीन लोगों को तीन साल के लिए अभिरक्षा गृह में रखे जाने की सजा सुनाई। तीनों व्यक्ति घटना के समय नाबालिग थे।

गोधरा में जेजेबी के अध्यक्ष केएस मोदी ने तीनों दोषियों को तीन साल के लिए अभिरक्षा गृह भेज दिया और उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया। बोर्ड ने इस मामले में आरोपित दो अन्य लोगों को बरी कर दिया, जो इस भयावह घटना के समय नाबालिग थे। 2002 में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में भीड़ द्वारा आग लगा दिए जाने से 59 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर 'कारसेवक' थे। इस घटना के बाद राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे।

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