दहेज हत्या मामले में पति व सास को आजीवन कारावास

Husband and mother-in-law get life imprisonment in dowry death case
 
दहेज हत्या मामले में पति व सास को आजीवन कारावास
बलरामपुर। दहेज हत्या के एक गंभीर प्रकरण में अपर सत्र न्यायालय (एएसजे) बलरामपुर ने अहम फैसला सुनाते हुए पति और सास को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त महेश कुमार शुक्ला पुत्र बुद्धिसागर एवं उसकी माता मंजू देवी पत्नी बुद्धिसागर शुक्ला को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह सख्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे दोषसिद्धि अभियान के अंतर्गत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

मामले की शुरुआत 14 दिसंबर 2021 को हुई थी, जब वादी राधेश्याम पाण्डेय पुत्र माता प्रसाद पाण्डेय, निवासी मनसुखा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती ने थाना हर्रैय्या में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का विवाह जून 2021 में महेश कुमार शुक्ला निवासी हिंडुलीकलां थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।
13 दिसंबर 2021 को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और सास ने मिलकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी। इस संबंध में थाना हर्रैय्या पर मु0अ0सं0-171/21 धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राधारमण सिंह द्वारा की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह (डीजीसी क्रिमिनल), मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह तथा थाना हर्रैय्या पुलिस टीम द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई।
साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने वैकल्पिक धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस निर्णय से दहेज उत्पीड़न एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों के विरुद्ध समाज में सख्त संदेश गया है।

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