इंस्टाग्राम Reels पर अब लगेगा टैक्स, हर डील और लाइक्स की बढ़ेगी कीमत

Now tax will be imposed on Instagram Reels, the price of every deal and likes will increase
 
Now tax will be imposed on Instagram Reels, the price of every deal and likes will increase
सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ़ शौक़ नहीं, बल्कि करियर और कमाई का बड़ा साधन बन चुका है। लाखों लोग इंस्टाग्राम Reels के ज़रिए फॉलोअर्स जुटा रहे हैं और ब्रांड्स से प्रमोशनल डील करके मोटी कमाई भी कर रहे हैं। लेकिन अब इस कमाई पर सरकार की पैनी नज़र है।
सूत्रों के मुताबिक़, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर कंटेंट से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी है। यानी क्रिएटर्स को अपने हर स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ब्रांड कोलैबोरेशन और प्रमोशनल डील से कमाई का हिसाब देना होगा।

किस पर पड़ेगा असर?

इंस्टाग्राम Reels, YouTube Shorts और Facebook Content से पैसा कमाने वाले यूज़र्स पर
ब्रांड प्रमोशन या पेड पार्टनरशिप करने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर
लाइक्स, व्यूज़ और एंगेजमेंट से अप्रत्यक्ष रूप से कमाई करने वाले क्रिएटर्स पर

क्या देना होगा टैक्स?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आमदनी "प्रोफेशनल इनकम" की श्रेणी में आएगी। यानी आपकी कुल आय यदि तय सीमा से अधिक है तो उस पर इनकम टैक्स देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बड़े ब्रांड्स के साथ डील पर GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) का नियम भी लागू हो सकता है।

क्रिएटर्स के लिए बड़ा बदलाव

अब तक बहुत से छोटे और मंझोले क्रिएटर्स टैक्स रिटर्न में इस आय का उल्लेख नहीं करते थे। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ऐसा करना मुश्किल होगा। यह कदम सरकार की डिजिटल इकोनॉमी को औपचारिक रूप से टैक्स नेट में लाने की रणनीति का हिस्सा है।

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