विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण का हुआ आयोजन
कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला जज द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम,निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करती हैं।
यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में/जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित बैंक अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप आंचलिक प्रबन्धक सुधीर कुमार सिंह, एल0 डी0 एम0 अरविन्द रंजन सहित कर्मचारीगण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार मिश्र, देवेन्द्र कुमार सिंह, लिपिक अभिषेक अवस्थी व पी0एल0वी0 दिनेश कुमार उपस्थित रहे।