बाराबंकी के दो आरोपियों के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने जारी की उद्घोषणा, 6 दिसंबर को पेश होने का आदेश
BNSS की धारा 84 के तहत जारी हुआ आदेश, निर्धारित समय पर अदालत में हाजिर नहीं होने पर हो सकती है आगे की कानूनी कार्रवाई
लखनऊ। बाराबंकी जिले के शुक्लाई गांव के रहने वाले दो आरोपियों के खिलाफ लखनऊ की अदालत ने उद्घोषणा जारी की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM-5), लखनऊ की अदालत ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत पारित किया है। दोनों आरोपियों को आगामी 6 दिसंबर 2026 को सुबह 10 बजे न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत की ओर से जारी उद्घोषणा में आरोपियों की पहचान मुख्तार शाह पुत्र इरफान और मो. कैफ पुत्र मुख्तार के रूप में की गई है। दोनों बाराबंकी जिले के शुक्लाई गांव, थाना कोतवाली के निवासी बताए गए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 77/2025 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
न्यायालय के आदेश के मुताबिक, दोनों आरोपी गिरफ्तारी और वारंट की कार्रवाई से बचने के लिए फरार हैं अथवा स्वयं को छिपा रहे हैं। इसी आधार पर अदालत ने BNSS की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करते हुए उन्हें निर्धारित तारीख और समय पर पेश होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि दोनों आरोपी 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक ACJM-5 न्यायालय, लखनऊ में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। यह उद्घोषणा आदेश 26 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था।
