फर्जी खाद्य लाइसेंस बनवाकर मांस कारोबार करने वाला आरोपी गिरफ्तार
मामले की शुरुआत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई। रिपोर्ट में प्रस्तुत खाद्य लाइसेंस को संदिग्ध बताया गया था। जांच के दौरान वास्तविक लाइसेंस और प्रस्तुत किए गए कूटरचित लाइसेंस के बीच स्पष्ट अंतर पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि
विवेचना के दौरान वादी, गवाहों, निरीक्षण आख्या तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लाइसेंस में कूटरचना की थी और उसी के आधार पर मांस का कारोबार कर रहा था।
पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 25 दिसंबर 2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद हफीज (उम्र लगभग 45 वर्ष), निवासी मोहल्ला रफीनगर, कस्बा उतरौला, जनपद बलरामपुर के रूप में हुई। उसे डाकघर कस्बा उतरौला के पास से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में कबूला जुर्म
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर थोक खाद्य लाइसेंस में हेराफेरी कर उसे फुटकर बिक्री हेतु दर्शाया, और उसी आधार पर अवैध रूप से कारोबार करता रहा।
आगे की कार्रवाई
गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, इस प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है।
