PAN-Aadhaar Linking Update 2025: अब नया पैन कार्ड आधार के बिना नहीं मिलेगा

मौजूदा पैन धारकों के लिए अहम डेडलाइन
जिन नागरिकों के पास पहले से पैन और आधार दोनों कार्ड हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक इन दोनों को लिंक कराना आवश्यक होगा। यदि इस निर्धारित समय-सीमा तक लिंकिंग नहीं की जाती है, तो संबंधित पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय माना जाएगा। अच्छी खबर यह है कि इस प्रक्रिया को अभी तक बिना किसी जुर्माने के पूरा किया जा सकता है।
नए पैन कार्ड के लिए आधार क्यों हुआ जरूरी?
अभी तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन जुलाई 2025 से यह प्रक्रिया बदल जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आधार आधारित पहचान सत्यापन से न केवल धोखाधड़ी की संभावना घटेगी, बल्कि टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारी और डिजिटल रिकॉर्ड की सटीकता भी सुनिश्चित होगी।
PAN और Aadhaar को लिंक कैसे करें
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इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
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होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
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अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
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मोबाइल नंबर भरें जो दोनों डॉक्युमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड हो।
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“I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI” चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
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सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर "PAN has been linked successfully" का मैसेज दिखाई देगा।
ध्यान रखने योग्य बातें
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लिंकिंग करते समय आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए।
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अगर कोई त्रुटि है, तो पहले उसे सही करवाएं, फिर लिंक करें।
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यदि पहले ही लिंक हो चुका है, तो इसकी पुष्टि e-filing पोर्टल से की जा सकती है।