प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र की तर्ज पर हर विकास खण्ड में खुलेंगे पशु औषधि केन्द्र
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि पशु औषधि केन्द्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके अंतर्गत फार्मासिस्ट का नाम एवं उसका वैध पंजीकरण विवरण, न्यूनतम 120 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले दुकान स्थान का प्रमाण पत्र तथा ड्रग सेल लाइसेंस प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केन्द्र एवं सहकारी समितियों से जुड़े पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना भारत सरकार की पशुधन स्वास्थ्य एवं बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
पशु औषधि केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों को ₹5000 का शुल्क जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन रखी गई है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 👉 http://pashuaushadhi.dahd.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि पशु औषधि केन्द्रों की स्थापना से पशुपालकों को समय पर सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे पशुधन स्वास्थ्य में सुधार होगा और पशुपालन को अधिक लाभकारी व्यवसाय बनाने में सहायता मिलेगी।
