SCR में शामिल होते ही बाराबंकी में बढ़ी फ्रॉड की संभावनाएं, टूटेगी जालसाजों की कमर

As soon as Barabanki is included in SCR, the chances of fraud have increased, the back of the fraudsters will be broken
 
As soon as Barabanki is included in SCR, the chances of fraud have increased, the back of the fraudsters will be broken
बाराबंकी जनपद राजधानी के निकटवर्ती जनपद में आता है, जनपद की सीमाएं राजधानी लखनऊ, धर्मनगरी अयोध्या, सीतापुर, रायबरेली सहित अन्य जनपदों को छूती है, भौगोलिक दृष्टिकोण से जनपद की विशालता एवं उसके अनुरूप सुविधाओं एवं विकास हेतु सूबे की योगी सरकार ने इसे SCR( स्टेट कैपिटल रिजेन) में शामिल किया है, जमीन की बढ़ती कीमतों के चलते यहां जालसाजों का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है, जालसाजों की कमर तोड़ने के लिए नवागत SP अर्पित विजयवर्गीय के नवाचार की चर्चा खूब हो रही है, जानकारों का कहना है कि इस प्रयास से जालसाजों की कमर टूट जाएगी।

दरअसल, सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि अन्य तरह के फ्रोड जैसे लोन दिलाना,नौकरी का झांसा देकर ठगी, सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी या नाम पहचान छुपा कर किसी प्रकार से फ्रॉड करना इन तरह के सभी कृत्यों की जांच अब और सुगम हो जाएगी, क्योंकि बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने एण्टी फ्राड टीम (AFT) का गठन किया गया है, इस टीम में अपर पुलिस अधीक्षक टीम के प्रभारी, क्षेत्राधिकारी अपराध,समन्वयक, प्रभारी अपराध शाखा, प्रभारी साइबर सेल, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल सदस्य के रूप में और उ0नि0, हे0का0 व का0 सहायक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए है।

Sp ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतों की जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की ठगी/जालसाजी की शिकायत प्राप्त होते ही एएफटी 07 दिवस की समय सीमा में जांच पूर्ण करेगी,शिकायत सत्य पायी जाती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु लम्बित शिकायती प्रकरणों की समीक्षा भी की जाएगी,पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा प्रत्येक 15 दिनों में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जायेगी, ताकि अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सके।
इस व्यवस्था में नौकरी का झांसा देकर आम जनता को ठगने वाले व्यक्ति/गिरोह पर विशेष ध्यान,भर्ती, सरकारी व अन्य कार्यों को सुगमता से कराने के नाम पर ठगी करने वालों पर विशेष ध्यान,अधिकारियों से सम्पर्क बता कर ठगी करने वाले व्यक्ति/गिरोह पर विशेष ध्यान,सरकारी योजना/स्कीम का लाभार्थी बनाने के नाम पर ठगी करने वाले,बहरूपिया बनकर फर्जी पहचान/ऑफिस दर्शाकर ठगी करने वाले, फर्जी डिग्री/एडमिट कार्ड/आधार/वीजा/पासपोर्ट/अंकतालिका बनाने वालो की पहचान व कार्यवाही,जाली करेंसी/ठगी/टप्पेबाजी संबंधी ठगी पर,साइबर अपराध व ऑनलाइन ठगी करने वाले संगठनों/व्यक्तियों के विरूद्ध सक्रिय जाँच,महिलाओं/वृद्धो से सहायता के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों पर सख्त कार्यवाही,अन्य संगठित ठगी(सम्पत्ति आदि संबंधित) करने वाले व्यक्ति/गिरोह पर न सिर्फ निगरानी रखी जाएगी बल्कि अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी।
Sp अर्पित विजयवर्गीय के अनुसार जालसाजी/ठगी से अर्जित अवैध सम्पत्ति की पहचान कर गैगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्ती की नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।अपराधियों का डाटाबेस व सत्यापन का कार्य भी किया जाएगा, इसके तहत प्रत्येक थाना स्तर पर जालसाजो व ठगों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा,विगत वर्षों के जालसाजी/धोखाघड़ी अपराधों से संबंधित अपराधियों का सत्यापन करते हुए आपराधिक इतिहास एवं सक्रियता के आधार पर नियमानुसार गुण्डा/गैगेस्टर एक्ट में कार्यवाही की जायेगी।

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