शाखा प्रबंधक तथा पोस्टमैन सहित तीन पर धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज

Fraud report filed against three including branch manager and postman
 
Fraud report filed against three including branch manager and postman
हरदोई।एक्सिस बैंक की शाखा शाहाबाद के एक खातेदार ने बैंक प्रबंधक, पोस्टमैन तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोतवाली मे धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।   इस संबंध मे रियासत पुत्र निसार निवासी मोहल्ला गिलजई कोतवाली शाहाबाद जनपद हरदोई ने एसीजेएम हरदोई के न्यायालय मे एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था

जिसमे आरोप लगाया कि उसके खाते से एक्सिस बैंक लिमिटेड के शाखा प्रबंधक,  डाकघर शाहाबाद के पोस्टमैन विकास दीक्षित तथा अमित निवासी ढका डुमुका थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर ने मिलकर 266000 रुपये अबैध रूप से निकाल लिए गये। शाखा प्रबंधक ने अपनी मर्जी से दूसरा एटीएम जारी कर दिया तथा उसके खाते से उसका मोबाइल नंबर हटाकर किसी दूसरे के खाते मे दर्ज कर दिथा जबकि उसने इस संबंध में कोई प्रपत्र भी बैंक को नहीं दिया । खातेदार का आरोप है की शाखा प्रबंधन ने साजिश के तहत उसके खाते में मोबाइल नंबर 8756332136 लगाया ,

जिससे उसके खाते में जमा तथा निकासी कि संदेश आना बंद हो गए तब उसे संदेह हुआ तथा दिनांक 21 सितंबर 2023 को जब वह बैंक में पैसे निकालना गया तो बैंक में चेक लगाने पर कैशियर ने बताया कि उसके खाते में धनराशि नहीं है । तुम्हारा सारा पैसा निकल चुका है तब उसने कहा कि उसने कोई पैसा एटीएम से नहीं निकला है। उसने बैंक में अपनी पासबुक प्रिंट कराई तब पता चला की 28 -6-2023 को 1000 रूपये, 8 जुलाई 2023 को 20000, रुपये 9 जुलाई 2023 को 100000 रुपये, 12 जुलाई 2023 को 80000 रुपये एवं 20 जुलाई 2023 को 60000 रुपये तथा 9 सितंबर 2023 को 5000 रुपये कुल 266000 रुपये निकाल लिया गया।  

खातेदार का कहना है कि उसे पैरालिसिस का अटैक पड़ा था जिस कारण वह पूर्ण रूपेण चलने फिरने में असमर्थ था उसका एटीएम पोस्टमैन विकास दीक्षित ने डाक से प्राप्त किया जिसको विकास दीक्षित ने किसी व्यक्ति से रिसीव कराया जिसकी जानकारी उसको नहीं है लेकिन उसको डाक द्वारा भेजा गया एटीएम प्राप्त नहीं हुआ। आरोप है कि शाखा प्रबंधक तथा अमित ने मिलकर साजिश के तहत उसके 266000 रुपये हड़प लिए है । इस घटना की सूचना उसने थाने पर भी दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब उसने न्यायालय के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।  न्यायालय के आदेश पर स्थानीय कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 420/406/ 419 / 34 के तहत अभियोग पंजीकृत दिया गया है ।पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

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