स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि: अयोध्या में 'स्कूल वाहन फिटनेस' हेतु विशेष अभियान शुरू, पोर्टल पर विवरण दर्ज करना अनिवार्य
अयोध्या | 5 अप्रैल, 2026: उत्तर प्रदेश में संचालित विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, निगरानी और कानूनी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। अपर मुख्य सचिव (परिवहन) और परिवहन आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में 'यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल' (UP-ISVMP) को लाइव कर दिया गया है।
अयोध्या की संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सुश्री ऋतु सिंह ने शनिवार, 4 अप्रैल को इस अभियान की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए।
UP-ISVMP पोर्टल: अब हर स्कूल वाहन पर होगी नज़र
यह नया डिजिटल पोर्टल 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो चुका है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य स्कूल बसों और वैनों के पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और सुरक्षा मानकों की निरंतर मॉनिटरिंग करना है। आरटीओ ऋतु सिंह ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट किया कि:
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सभी विद्यालयों को इस पोर्टल पर 'ऑनबोर्ड' होना अनिवार्य है।
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स्कूलों को अपने स्वामित्व और अनुबंधित (Contract) वाहनों का पूरा विवरण पोर्टल पर अंकित करना होगा।
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दर्ज किए गए विवरणों का परिवहन विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा।
सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान मोटरयान निरीक्षक श्री राजीव कुमार भी उपस्थित रहे। आरटीओ ने स्कूल प्रबंधनों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपील की है कि वे वाहनों के निम्नलिखित वैधानिक दस्तावेजों को तुरंत अपडेट कराएं:
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वैध दस्तावेज: परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, पीयूसी (PUC) और टैक्स का भुगतान।
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अनिवार्य सुरक्षा उपकरण: अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher), फर्स्ट एड बॉक्स, खिड़कियों में जाली/रॉड, एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट और इमरजेंसी एग्जिट।
शिक्षा विभाग को भी सौंपी गई जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी बीएसए (BSA) और डीआईओएस (DIOS) को पत्र जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड कराने को कहा है। अयोध्या मण्डल के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इस संबंध में प्रशिक्षित और निर्देशित किया जा चुका है।
आरटीओ प्रशासन का संदेश
आरटीओ ऋतु सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी हो जाए। मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा जब्ती और जुर्माने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
