सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, गोयल कैंपस में पॉश अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित
लखनऊ। महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 27 सितंबर को प्रातः 11 बजे सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, गोयल कैंपस में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम–2013 अर्थात पॉश कानून पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
यह कार्यशाला अभिवृद्धि इनोवेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सौम्यता पाण्डेय (पॉश कंसल्टेंट एवं ट्रेनर) ने की। उनके साथ संस्था के डायरेक्टर श्री राजेश सिंह एवं श्री अनुभव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम विद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ।
कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. श्रीमती रीना पाठक ने अतिथियों का स्वागत प्रतीक चिन्ह, शॉल एवं पौधा भेंट कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ. सौम्यता पाण्डेय ने बताया कि पॉश कानून क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता कैसे महसूस हुई और कार्यस्थल पर महिलाएं इस कानून के माध्यम से अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं। उन्होंने भंवरी देवी के संघर्ष का उल्लेख करते हुए विशाखा गाइडलाइंस पर विस्तार से प्रकाश डाला और पॉश कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाई।
डॉ. पाण्डेय ने यह भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र में मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाएं किस तरह इस कानून के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकती हैं।
कार्यशाला में विद्यालय के शिक्षकों के साथ-साथ प्रशासनिक स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हुए, जिससे जागरूकता का दायरा व्यापक रहा। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्या डॉ. रीना पाठक ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यशाला का समापन किया।
