असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई: एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित, दो के विरुद्ध प्रक्रिया जारी
Administration takes strict action against unsafe food items: License of one establishment suspended, proceedings underway against two others
Thu, 4 Dec 2025

बलरामपुर। खाद्य पदार्थों में मिलावट और असुरक्षित खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में लगातार प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि यह अभियान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संचालित है।
अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न मिष्ठान प्रतिष्ठानों से नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु प्रेषित किए थे। गोरखपुर स्थित खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच में दो निर्माण इकाइयों और एक फुटकर प्रतिष्ठान के नमूनों को असुरक्षित घोषित किया गया है।
राम मिष्ठान भंडार, चौक रोड, मेन मार्केट बलरामपुर से संकलित रसमलाई का नमूना मानव उपभोग के लिए हानिकारक पाया गया।
भारत स्वीट्स, जोगीवीर, उतरौला (निर्माण इकाई) से ली गई बतीसा व बतीसा रोल मिठाई को असुरक्षित घोषित किया गया।
फुटकर विक्रेता राशिद खान पुत्र अब्दुल मन्नान, चीनी मिल गेट, तुलसीपुर से संकलित मोतीचूर लड्डू का नमूना भी असुरक्षित पाया गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर भारत स्वीट्स, जोगीवीर, उतरौला का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा प्रतिष्ठान में निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक बंद करा दिया गया है।
इसके साथ ही राम मिष्ठान भंडार एवं राशिद खान के प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही प्रचलित है।
