कोहरे में बस संचालन को लेकर सख्त निर्देश, यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
बस अड्डों पर सुरक्षा उपायों की होगी नियमित घोषणा
परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी बस अड्डों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को लगातार सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जाए, ताकि वे यात्रा के दौरान सतर्क रहें।
कोहरे में बसों की गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं
प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि कोहरे एवं दृश्यता में कमी की स्थिति में बसों का संचालन अत्यंत सावधानी से किया जाए।
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कोहरे में बसों की गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी।
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अत्यधिक कोहरे में बसों को सुरक्षित स्थान पर रोककर दृश्यता सामान्य होने पर ही आगे बढ़ाया जाएगा।
रात्रिकालीन सेवाओं पर विशेष निगरानी
घने कोहरे वाले मार्गों पर रात्रिकालीन सेवाओं को आवश्यकता अनुसार सीमित किया जाएगा।
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रात्रि सेवाओं में अनुभवी, दुर्घटना-रहित एवं अच्छे ईंधन रिकॉर्ड वाले चालकों की तैनाती अनिवार्य होगी।
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चालक को रात्रि सेवा से पूर्व कम से कम 8 घंटे का विश्राम सुनिश्चित किया जाएगा।
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50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर वाली रात्रिकालीन सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी।
13 बिंदुओं पर आउटशेडिंग, 31 बिंदुओं पर भौतिक जांच
लंबी दूरी और रात्रिकालीन बसों के लिए—
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13 बिंदुओं पर आउटशेडिंग जांच
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31 बिंदुओं पर नियमित भौतिक निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।
सभी बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, फॉग लाइट, ऑल वेदर बल्ब, वाइपर और शीशे पूरी तरह कार्यरत होने चाहिए।
अल्कोहल टेस्ट अनिवार्य
मार्ग पर तैनात इंटरसेप्टर और प्रवर्तन वाहनों द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से चालकों का अल्कोहल टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
तीन प्रकार की सड़कों पर विशेष सतर्कता
परिवहन मंत्री ने चालकों को निर्देश दिए—
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एक्सप्रेस-वे पर अचानक ठहराव से बचें।
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डिवाइडर युक्त सड़कों पर दायीं ओर संचालन करें।
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बिना डिवाइडर वाली सड़कों पर बायीं ओर वाहन चलाएं।
साथ ही सभी चालकों एवं परिचालकों को इन दिशा-निर्देशों पर विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने दोहराया कि योगी सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
