कनॉट प्लेस में आज के प्रदर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कारोबारियों की परेशानी पर भी जताई चिंता

CJI ने कहा—सभी समझदारी से काम लें; सेंट्रल पार्क बंद करने के फैसले पर भी उठे सवाल

 
कनॉट प्लेस में आज के प्रदर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कारोबारियों की परेशानी पर भी जताई चिंता

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026। दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष उठाया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने उम्मीद जताई कि प्रदर्शन से जुड़े सभी पक्ष समझदारी से काम लेंगे और ऐसी स्थिति से बचेंगे, जिससे आम लोगों तथा छोटे कारोबारियों को परेशानी हो।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने छोटे दुकानदारों की आजीविका का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छोटी दुकानें चलाने वाले लोग रोज कमाकर अपना और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। ऐसे में किसी भी गतिविधि के कारण कारोबार प्रभावित होने पर उनके परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रदर्शन, कारोबार और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी

सुनवाई में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि एक ओर लोगों को प्रदर्शन करना है, दूसरी ओर कुछ लोगों को मूंगफली जैसी चीजें बेचकर आजीविका चलानी है और प्रशासन को कानून-व्यवस्था भी बनाए रखनी है। ये सभी पहलू एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि यदि प्रदर्शन के कारण कारोबार को नुकसान पहुंचता है, तो परिस्थितियों के आधार पर अदालत अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत उचित कदम उठाने पर विचार कर सकती है। फिलहाल अदालत ने तत्काल रोक लगाने के बजाय आगे की स्थिति देखने की बात कही।

सेंट्रल पार्क बंद करने का मुद्दा भी उठा

सुनवाई के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने पिछली रात सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश जारी किया था। वकील के मुताबिक, इससे वहां कारोबार करने वाले लोगों की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

इस पर न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यदि संबंधित कदम जरूरत से ज्यादा पाया जाता है, तो अदालत कानून के अनुसार कार्रवाई करने और नुकसान की भरपाई से जुड़े उचित आदेश देने पर विचार कर सकती है। इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर करेगी।

राहुल गांधी से जुड़े मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई

इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक महिला पत्रकार की याचिका का मुद्दा भी उठाया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मार्च में हुई एक घटना के दौरान राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को धक्का दिया था। शुक्रवार को वकील एवं भाजपा नेता गौरव भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने सुनवाई की तारीख तय करने और मामले में नोटिस जारी होने की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले प्रस्तुत की गई याचिकाओं में नोटिस जारी किए जा चुके हैं और मामले पर 26 अक्टूबर 2026 को सुनवाई होगी।

कनॉट प्लेस के प्रदर्शन पर अदालत ने फिलहाल रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। साथ ही, सुनवाई के दौरान प्रदर्शन के अधिकार, छोटे कारोबारियों की आजीविका और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की अहमियत सामने आई।

Tags