लखनऊ के अन्तर्गत थाना हुसैनगंज मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु किया गया निष्कासित (जिला बदर)-
Under Lucknow's Hussainganj Police Station, a rowdy and domineering person was declared a goon under the UP Goonda Control Act-1970 and was expelled from the Lucknow border for 6 months (banished from the district)-
Jun 6, 2024, 07:47 IST
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ (आर एल पांडेय) न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः-31(09)/2024 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 की धारा-03 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी
अवधेश कुमार सिंह द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विरूद्ध अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया जाना उचित बताया गया। अभियोजन पक्ष के तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक-05.06.2024 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 03 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिला बदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया। नाम पता विपक्षी जो जिलाबदर हुये- फरजान उम्र करीब-24 वर्ष पुत्र स्व० फरीद निवासी-प्लाट नं0-80 पुराना किला हुसैनगंज, थाना-हुसैनगंज, लखनऊ