UP Police SI Recruitment 2025: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक, जानें क्या है मामला
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने 4,543 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी। यह आदेश जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
मामला श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर और आंसर-की में किए गए बदलाव को चुनौती दी है।
क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए 15,75,706 आवेदन प्राप्त हुए थे।लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को दो-दो पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। लिखित परीक्षा का परिणाम 7 मई को जारी किया गया था।
भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में 4,543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के प्रश्नों और उत्तर-कुंजी में बदलाव को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया।
आंसर-की में बदलाव पर अभ्यर्थियों की आपत्ति
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि भर्ती बोर्ड ने पहले 23 मार्च को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी। इसके बाद लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करते समय फाइनल आंसर-की में कुछ प्रश्नों के उत्तर बदले गए।अभ्यर्थियों का कहना है कि इन बदलावों का परिणाम मेरिट पर पड़ा और कुछ उम्मीदवार बहुत कम अंकों के अंतर से चयन से बाहर हो गए। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने बदले गए उत्तरों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। इसी आधार पर हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे के साथ अधिवक्ता संजय कुमार यादव और आलोक मिश्र ने पक्ष रखा।हाई कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी। उस सुनवाई में आंसर-की में बदलाव और उससे जुड़े अभ्यर्थियों के दावों पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
चयनित अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार
अदालत के अंतरिम आदेश के बाद 4,543 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकेगी। हालांकि, यह रोक भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप से रद्द करने का आदेश नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई और अदालत के अगले आदेश के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी करने को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
