UP School News: लखनऊ मंडल के 19 'PM SHRI' स्कूलों में मिलेगी ट्रांसपोर्ट सुविधा; 5KM से दूर रहने वाले छात्रों को मिलेंगे ₹6000

UP School News: Transport facility to be provided in 19 'PM SHRI' schools of Lucknow division; students living more than 5 km away will receive ₹6,000.
 
UP School News: लखनऊ मंडल के 19 'PM SHRI' स्कूलों में मिलेगी ट्रांसपोर्ट सुविधा; 5KM से दूर रहने वाले छात्रों को मिलेंगे ₹6000

लखनऊ (19 जून 2026):

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की राह आसान करने के लिए शासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ मंडल के सभी 6 जिलों में संचालित 'पी एम श्री' (PM SHRI) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को अब ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट सुविधा (Transport/Escort Facility) दी जाएगी।

समग्र शिक्षा माध्यमिक कार्यालय के अपर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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उपस्थिति बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी योजना

संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल कार्यालय के मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पी एम श्री उत्तर प्रदेश की अनुमोदित कार्ययोजना के तहत इस बजट को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, "शासन व विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रदान करने से निश्चित तौर पर पी एम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी और ड्रॉपआउट रेट में कमी आएगी।"

लखनऊ मंडल के इन 19 स्कूलों को मिलेगा लाभ

लखनऊ मंडल के छह जिलों में वर्तमान में कुल 19 पी एम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जहां के छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। जिलों के अनुसार इन स्कूलों की संख्या निम्नवत है:

  • सीतापुर: 07 विद्यालय

  • रायबरेली: 04 विद्यालय

  • उन्नाव: 03 विद्यालय

  • हरदोई: 02 विद्यालय

  • लखनऊ: 02 विद्यालय

  • लखीमपुर खीरी: 01 विद्यालय

पात्रता के नियम और वित्तीय सहायता की दर

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ तय मानक तय किए गए हैं:

  • दूरी का मानक: इस परिवहन सुविधा के लिए केवल वही विद्यार्थी पात्र माने जाएंगे, जिनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है।

  • आर्थिक सहायता: पात्र पाए गए विद्यार्थियों को 6 हजार रुपये प्रति छात्र की दर से ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट सुविधा के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

15 जुलाई 2026 तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया (महत्वपूर्ण निर्देश)

योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) को 15 जुलाई 2026 तक निम्नलिखित प्रशासनिक कार्यवाहियां अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं:

  1. छात्रों का चयन: ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट सुविधा के दायरे में आने वाले अर्ह (Eligible) विद्यार्थियों की सूची तैयार करना।

  2. बैंक खाता विवरण: कैश ट्रांसफर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विद्यार्थी का बैंक खाता नंबर और IFSC कोड प्राप्त करना, जो अनिवार्य रूप से बैंक द्वारा सत्यापित और लिंक हो।

  3. सत्यापन: उपरोक्त दोनों बिंदुओं में उल्लिखित प्रमाण पत्रों और बैंक खातों के विवरण का बारीकी से परीक्षण व सत्यापन (Verification) करना।

लखनऊ मंडल कार्यालय ने सभी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को अपने-अपने जनपद के पी एम श्री विद्यालयों से आवश्यक बजट का मांगपत्र तैयार कर 15 जुलाई तक राज्य परियोजना कार्यालय को भेजने का सख्त निर्देश दिया है।

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