ई-रिक्शा संचालन हेतु दिनांक 01.06.2024 को लॉटरी व्यवस्था के माध्यम से जोन आवंटन किया जायेगा

Zone allocation will be done through lottery system on 01.06.2024 for e-rickshaw operation
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ (आर एल पांडेय).राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुगम बनाने के लिये ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत धारा 31 पुलिस एक्ट के अनुसार सड़कों पर व्यवस्था बनाये रखने तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं उ0प्र0 मोटर वाहन नियमावली 1998 के अधिनियम 178 में मोटर वाहनों के संचालन को नियंत्रित किये जाने के प्रदत्त पर्याप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ई-रिक्शा के रूट निर्धारण हेतु प्रभावी व्यवस्थायें दिनांक 01.01.2024 से लागू की गयी थी। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद को एसीपी के क्षेत्र के अनुसार 16 जोन में बांटा गया था, प्रत्येक जोन में तीन थाने लगभग होते हैं।

ई-रिक्शा सत्यापन हेतु दिनांक 01.01.2024 से 15.01.2024 तक निशुल्क फार्म बांटे गये थे तथा वर्तमान में यह प्रक्रिया ऑनलाईन लखनऊ पुलिस की वेबसाईट http://lucknowpolice.up.gov.in के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस फार्म में नाम, पता, फोटो, आपराधिक इतिहास आदि आवश्यक जानकारी के अतिरिक्त ऐसे तीन जोन का विकल्प भी दिया गया है जहां ई-रिक्शा चालक/स्वामी अपनी ई-रिक्शा का संचालन करना चाहता है। यह तीन विकल्प ई-

रिक्शा चालक/स्वामी द्वारा स्वेच्छा से अवरोही (घटते) क्रम में भरे जाने थे।

ई-रिक्शा सत्यापन की प्रक्रिया के तहत ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन आवेदन करने वाले ई-रिक्शा चालक/स्वामी को उनके द्वारा भरे गये जोन के आधार पर ई-रिक्शा संचालन हेतु दिनांक 01.06.2024 को लॉटरी व्यवस्था के माध्यम से जोन आवंटन किया जायेगा। जोन आवंटन की प्रक्रिया की पारदर्शिता के दृष्टिगत उक्त दिनांक को समय 17.00 बजे सभी ई-रिक्शा चालक/स्वामी रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ पहुंचकर लॉटरी में उपस्थित होकर अपने-अपने आवंटित जोन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लॉटरी में जोन आवंटन के पश्चात ई-रिक्शा चालकों को एक माह का समय (30 जून 2024 तक) प्रदान किया जायेगा, इस एक माह के समय में चालकों द्वारा निम्न कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा :- 1-सभी अपना-अपना कलर कोडेड स्टीकर लखनऊ पुलिस की वेबसाईट http://lucknowpolice.up.gov.in से डाउनलोड करके ई-रिक्शा पर प्रदर्शित करेंगे। यदि कलर कोडेड स्टीकर डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है तो यातायात पुलिस कार्यालय में जाकर अपना स्टीकर

प्राप्त कर सकेंगे।

2- कलर कोडेड स्टीकर डाउनलोड करते समय भी अपना सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट पर भरेंगे।

3- 30 जून 2024 तक प्रत्येक दशा में यह प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। 01 जुलाई 2024 से बिना स्टीकर

अथवा निर्धारित रूट से अन्यथा चल रहे ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। 4- इस एक माह की अवधि में यदि ई-रिक्शा चालक/स्वामी के अन्य कोई सुझाव/आपत्ति होंगे तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

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