लखनऊ अपर जिलाधिकारी , (ना .आ.)द्वाराआवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही
 

Action taken by Lucknow Additional District Magistrate (N.A.) under the Essential Commodities Act
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ(आर एल पाण्डेय)। अपर कलेक्टर /अपर जिलाधिकारी (ना०आ०) लखनऊ साहब लाल ने सूचित किया कि थाना पी०जी०आई० जनपद लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 573/22 दिनांक 22-09-2022 अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम

की धारा 3/7 के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के द्वारा प्रकरण में 15 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 इलेक्ट्रॉनिक कांटा 02 रिफलर व 01 वेइंग मशीन, जोकि दिनांक 22-09-2022 को तेलीबाग रमजननगर सेक्टर-5 के मुख्य मार्ग से दाहिनी तरफ इण्टरलॉकिंग सड़क पर लगभग 15 से 20 मीटर अन्दर एक खाली प्लाट से बरामद हुए है, के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के अधीन वाद पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आख्या पत्रांक 1194/जि०पू०अ०/प्रव०/2022 दिनांक 27-09-2022 प्रस्तुत की गयी है। तद्क्रम में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद की कार्यवाही प्रचलित कर दी गयी है।

चूंकि प्रश्नगत मुकदमें में किसी व्यक्ति के नाम/पिता व पता का अंकन प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्तर्गत धारा 6-ए की आख्या में नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दिनांक 19-07-2024 तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूति), लखनऊ कक्ष सं0-22, कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति दावा स्वीकार नहीं होगा। तदुपरान्त बरामद समस्त वस्तुओं को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।

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